Traffic Rules : क्या आपने कभी ट्रैफिक पुलिस द्वारा बाइक या किसी वाहन में कम पेट्रोल-डीजल के लिए जुर्माना वसूलने के बारे में सुना है? भले ही आपने नहीं सुना हो लेकिन अब ऐसी घटना हो गई है. मोटरसाइकिल पर पेट्रोल कम चल रहा है इसलिए एक व्यक्ति को चालान का भुगतान करना पड़ता है। यह घटना केरल की है। एक शख्स पर ट्रैफिक पुलिस ने रॉयल एनफील्ड के साथ सड़क पर सफर करते हुए जुर्माना लगाया है. यह चालान इसलिए जारी किया गया क्योंकि उनकी बाइक में पेट्रोल कम चल रहा था। उक्त व्यक्ति ने चालान रसीद की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस ट्रैफिक चालान में उक्त व्यक्ति का नाम तुलसी श्याम है. चालान की रसीद उसे दे दी गई है। इसने उन पर “यात्रियों के साथ पर्याप्त ईंधन के बिना ड्राइविंग” के लिए 250 रुपये का जुर्माना लगाया।
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पुलिस द्वारा उन्हें दी गई रसीद की फोटो तुलसी श्याम ने सोशल मीडिया पर शेयर की है. श्याम ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि वह अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बाइक से ऑफिस जा रहे हैं। उस समय वे एक तरफा सड़क पर विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे थे। इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद पुलिस ने श्याम से रुपये का जुर्माना भरने को कहा। श्याम ने जुर्माना भर दिया और ऑफिस के लिए निकल गया।
Traffic Rules: क्या गाड़ी में पेट्रोल कम चलाना अपराध नहीं है ?
श्याम को ऑफिस जाने की जल्दी थी। फिर उसने बिना रसीद देखे जेब में रख लिया और ऑफिस के लिए निकल गया। कार्यालय पहुंचने पर उन्होंने पुलिस द्वारा दी गई चालान रसीद देखी। तब उन्हें पता चला कि उनसे कम पेट्रोल के बहाने 250 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इसके बाद श्याम ने कुछ वकीलों से संपर्क किया। उस वक्त वकीलों ने उससे कहा कि गाड़ी में पेट्रोल कम होना कोई अपराध नहीं है.
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कुछ दिनों बाद मोटर वाहन विभाग के एक अधिकारी ने फोन कर घटना की पूरी जानकारी ली. तब श्याम ने अधिकारी को विस्तार से सारी बात बताई। अधिकारी ने तब उन्हें बताया कि यात्रियों के साथ चलने वाले वाहनों में पर्याप्त ईंधन नहीं होना अपराध है। लेकिन यह नियम निजी वाहनों पर लागू नहीं होता है।
Traffic Rules: वाहन में Petrol कम है तो देना होगा जुर्माना ?
केरल परिवहन विभाग के मुताबिक, ईंधन से जुड़े अपराध हैं वाणिज्यिक वाहनों पर लागू। क्योंकि अगर इन वाहनों में ईंधन यात्रियों के गंतव्य तक पहुंचने से पहले खत्म हो जाता है, तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए चालक या वाहन मालिक से 250 रुपये का जुर्माना वसूला जाता है।
उसके बाद श्याम ने कहा कि यह सिर्फ एक टाइपिंग एरर था। जब मैं सड़क पर यात्रा कर रहा था तो मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं चलने के लिए पुलिस ने मुझ पर जुर्माना नहीं लगाया।
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